हेल्थ ड्रिंक-एनर्जी ड्रिंक के नाम पर नहीं चलेगी सेलर्स की मनमानी, FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जारी की एडवाइजरी
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मंगलवार को सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) को अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
(Source: Pexels)
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मंगलवार को सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) को अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. FSSAI ने पाया कि 'प्रॉपराइटरी फूड' के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को डेयरी-आधारित पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण या माल्ट-आधारित पेय मिश्रण - निकटतम श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 'हेल्थ ड्रिंक', 'एनर्जी ड्रिंक' आदि की श्रेणी में बेचा जा रहा है.
हेल्थ ड्रिंक की परिभाषा को लेकर कही ये बात
रेगुलेटर ने कहा, "FSSAI ने स्पष्ट किया है कि 'हेल्थ ड्रिंक' शब्द एफएसएस कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है. इसलिए, FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स एफबीओ को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक्स/एनर्जी ड्रिंक्स' की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक करके इस गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखें जैसा कि मौजूदा कानून के अंतर्गत व्यवस्था की गई है."
'प्रॉपराइटरी फूड' ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन में मानकीकृत नहीं हैं.
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इसमें कहा गया है, "इस सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य उत्पादों की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकें."
09:46 PM IST